कोरोना से मौत और इलाज के लिए आर्थिक मदद पर नहीं लगेगा टैक्स, जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा

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कोरोना से मौत और इलाज के लिए आर्थिक मदद पर नहीं लगेगा टैक्स, जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा

M Y Team दिनांक २६ जून २०२१

कोरोना (Corona) से प्रभावित परिवारों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि कोरोना के इलाज के लिए मिली आर्थिक मदद (financial help) को आयकर छूट हासिल होगी। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है तो उसके परिवार के सदस्य को मिली अनुग्रह राशि (ex-gratia) पर भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
कोरोना से मौत पर मिलने वाली अनुग्रह राशि (ex-gratia) के मामले में कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि अगर अनुग्रह राशि नियोक्ता (Employer) की तरफ से मिली है तो टैक्स छूट के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी। अगर अनुग्रह राशि किसी और से मिली है तो 10 लाख रुपये तक की रकम पर ही टैक्स छूट उपलब्ध होगी। सरकार ने शुक्रवार को यह एलान किया है।

 

सरकार ने कहा है कि इस बारे में कानून में संशोधन आने वाले समय में किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ((Central Board of Direct Taxes) ने इस बारे में बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है, “कोरोना से इलाज या मौत पर मिली आर्थिक मदद को इनकम टैक्स से छूट देने का फैसला लिया गया है। अगर टैक्सपेयर्स को इंप्लायर या किसी व्यक्ति के कोरोना के इलाज के लिए आर्थिक मदद मिलती है तो वित्त वर्ष 2019-2020 और इसके बाद के सालों में इसपर टैक्सछूट मिलेगी।”

सीडीबीटी (CBDT) ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है तो उसके परिवार के सदस्य को उसके नियोक्ता या किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से मिली अनुग्रह राशि को भी टैक्स से छूट हासिल होगी। यह छूट भी वित्त वर्ष 2019-20 और बाद के वित्त वर्षों के लिए होगी।

 

अगर मृतक के परिवार के सदस्य को मालक (employer) की तरफ से अनुग्रह राशि मिलती है तो टैक्स छूट के लिए कोई सीमा (रकम के मामले में) नहीं होगी। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से आर्थिक मदद मिलती है तो टैक्स छूट के लिए 10 लाख रुपये की सीमा लागू होगी। उसके ऊपर की रकम आय पकड़ी जाएगी I

 

इस साल की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर (second wave of corona) शुरू हुई थी। इसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया। इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई। इसके इलाज के लिए लोगों को इंप्लायर और अपने रिश्तेदार या दोस्तों से आर्थिक मदद लेनी पड़ी। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इस तरह मिली आर्थिक मदद को इनकम टैक्स से छूट हासिल होगी। इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी।

सौजन्य- इकोनोमिक टाइम्स

https://economictimes.indiatimes.com/hindi/wealth/tax/there-will-be-no-tax-on-ex-gratia-payment-on-treatment-or-death-due-to-corona-know-what-income-tax-department-has-said/articleshow/83864714.cms

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