Sukanya Samriddhi Yojana: लॉकडाउन के चलते जो खता नहीं खोल पाए उनको सरकार ने खाते खोलने के नियमों में दी राहत.
MY Team दी. ६ जुलाई २०२०
सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाने के योग्यता प्रावधानों में आवश्यक बदलाव की घोषणा की है. सरकारकी आदेशपर डाक विभाग ने जारी किये ताजा निर्देशों के अनुसार, २५ मार्च २०२० से ३० जून २०२० तक चले लॉकडाउन पीरियड में १० साल की आयु पूरी कर चुकी बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने का अवधि ३१ जुलाई २०२० तक बढाया गया है. साझा नियमोंके चलते जब बेटीकी आयु १० पूरी हो जाती है तो उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोल नहीं जा सकता है. मगर नए आदेशके तहत यह सहुलियत दी गयी है. सरकार ने यह कदम उन अभिभावकों को राहत देने के लिए उठाया है, जो लॉकडाउन के कारण अपनी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में अकाउंट नहीं खुलवा सके हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बेटियों के लिए बहुत लोकप्रिय है. इस योजनाका खाता एक सेविंग्स अकाउंट की तरह है मगर इस समय ७.६ फीसद की दर से ब्याज दे रहा है, यह दर स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में सबसे अधिक है. सुकन्या समृद्धि योजना में अभिभावक अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए निवेश कर सकते हैं. इस योजना के तहत बेटी की २१ साल की आयु होने पर वापस पाया जा सकता है. योजना के मौजूदा नियमों के अनुसार, अगर अभिभावकों ने बेटी की कम आयु में ही योजना में निवेश करना शुरू कर दिया है, तो वे १५ सालों तक योजना में निवेश कर सकते हैं. इस योजनामे आपने भरा हुआ पैसा केवल बेटीकी उच्च शिक्षा के लिए उसकी आयुकी १८ वे सालमे या फिर शादी या अन्य खर्चोंके लिए बेटीके आयुके २१ साल पुरे होने के बाद में ही मिलते है. इस खातेमे किये हुए निवेश की रकम आयकर कलम ८० के अनुसार छुट के लिए पात्र है.
अकाउंट खोलने का तरिका
अभिभावक को पोस्ट ऑफिस या नाम निर्देशित तथा राष्ट्रीय बैंक में जाकर सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर्म (SSA-1) भरना होता है. इस फॉर्म में अभिभावक का नाम, बेटी का नाम व उसके जन्म प्रमाण पत्र की डिटेल, पता व अभिभावक की केवाईसी सूचना आवश्यक रूप से भरनी होती है. इसके साथ यह खाता खुलवाने के लिए साथ निम्न दस्तावेजों की प्रतियां लगानी होती हैं-
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र ( Birth Certificate )
- अभिभावक के पते का प्रमाण- पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली-पानी का बिल ( Address Proof )
- अभिभावक का पहचान पत्र- पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट ( Photo ID )
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