शेयर मार्केट से हुई कमाई पर लगनेवाले इनकम टैक्स को बचानेके विधिसम्मत रास्ते

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शेयर मार्केट से हुई कमाई पर लगनेवाले इनकम टैक्स को बचानेके विधिसम्मत रास्ते

प्रा. विनायक आंबेकर दिनांक २० मार्च २०२२

आपमेसे जो निवेशक स्टॉक मार्किट में निवेश करते है उन्हें स्टॉक मार्किटमें मिले हुए मुनाफेपर इन्कमटेक्स भरना पड़ता है I स्टॉक मार्किट में निवेश करनेवाले जादातर लोग डिलीवरी बेस निवेश को पसंद करते है I ऐसे निवेशकोने शेअर बाजारमें शेअर या इक्विटी ओरिएंटेड  फंड खरीदने के बाद यदि उसे खरीदी तारिखसे एक साल के अन्दर बेचा तो उन्हें मिले प्रॉफिट को शोर्टटर्म केपिटल गेन और लोसको शोर्टटर्म कैपिटल लोस माना जाता है I यदि उन निवेशकोने अपने शेअर या फंड  खरीदी तारिखसे एक साल पूरा होने के बाद बेचे तो उन्हें ह्मिले प्रॉफिट को लॉन्गटर्म केपिटल गेन और लोस को लॉन्गटर्म केपिटल लोस माना जाता है I  तो इन परिस्थितियोंमे उन निवेशकोंको शेअर या फंड  बेचकर हुए प्रॉफिट पर  इनकम टेक्स कैसे देना पड़ता है ये देखेंगे I  अगर हम वित्त वर्ष 2021-22 की बात करे तो शोर्टटर्म केपिटल गेन पर उन्हें १५% इनकम टेक्स और उसके ऊपर का सरचार्ज देना पडेगा I निवेशकोंको यदि लॉन्गटर्म केपिटल गेन होता है तो उन्हें पहले १ लाख रुपये तक कोई इनकम टेक्स देना नहीं पडेगा और उससे उपरकी प्रॉफिट पर १०% इन्कमटेक्स देना पडेगा I

अब इस वित्तीय वर्ष को ख़तम होने के लिए सिर्फ कुछ दीन  बचे है तो आइये जानते है इस वर्ष की आपकी स्टॉक मार्केट में हुई कमाई पर इनकम टेक्स कसे बाचाया जा सकता है I आपके स्टॉक मार्केट कमाईके शोर्टटर्म वाले हिस्से पर इनकमटेक्स बचानेके लिए आपको इन्कमटेक्स एक्टमें दी हुई कलम ८० की छुट का सहारा  लेना पडेगा I जादातर निवेशक इसे जानते है इसीलिए हम यहाँ  उसके बारेमे जादा बात नहीं करेंगे I मगर आपके स्टॉकमार्किट की कामी में जो लॉन्गटर्म केपिटल गें हो गया है उसीके लिए कुछ ख़ास टिप्स हम यहाँ पर दे रहे है I आज हम आपको ऐसे 3 तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिससे आप कैपिटल गेन पर टैक्स बचा सकते हैं।

–  १ लाख तक का लॉन्गटर्म केपिटल गेन बुक करे और टेक्सफ्री करे

स्टॉक्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर १  लाख रुपए तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस पर अब इनकम टैक्स नहीं लगता है। अगर आपका निवेश आपको १ लाख तक लॉन्गटर्म कैपिटल गेन होता दिखाई दे रहा है तो आपके लिए १  लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का फायदा उठाने का यही मौका है। 31 मार्च से पहले सही मौका देखकर इन शेअर या फंड को बेच दो और लॉन्ग टर्म केपिटल गेन बुक करे और इस छुट का लाभ उठाये I एप्रिल महीनेमें आप उन शेअर या फंड को पुन: खरीद सकते है I

– केपिटल लोस को बुक करे और सेट-ऑफ करें

आपके पोर्टफोलियोमें कई शेअर या फंड ऐसे हो जो घटे में चल रहे हो I अगर यह सिक्युरिटी लम्बे समय तक घाटे में रहने का अंदाजा है और इस सालमे आप को अन्य सिक्युरिटीपर ज्यादा मुनाफ़ा हुआ हो तो आपके इनकम टेक्सकी लायबिलिटी काम करनेके लिए आप ऐसे शेअर या फंड को बेचकर उसमे हुआ शोर्ट टर्म या लॉन्गटर्म केपिटल लोस आपके इसी वित्त वर्षके शोर्ट टर्म या लॉन्गटर्म केपिटल गेन में सेट-ऑफ़ कर सकते है I इस समायोजनसे आपको इन्कमटेक्स कम लगेगा I शॉर्टटर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका घाटा इस वित्तवर्ष के गेन से ज्यादा है तो बचा हुआ लोस आप अगले ८  सालों तक कैरी-फारवर्ड कर के उस वित्त वर्ष के गेन में सेटऑफ़ कर सकते है I

–  कैपिटल गेन छूट का दावा

कैपिटल गेन पर लगाने वाला आयकर बचाने के लिए आयकर अधिनियम करदाता को निवेशके कई रास्ते देता है जिससे कैपिटल गेन पर छूट मिलती है। आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत करदाता किसीभी तरह की लॉन्गटर्म असेट को बेचने के बाद प्राप्त हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर की छूट का दावा करने के लिए कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं।  मगर ध्यान में रखे की  इन बॉन्ड्स में 5 सालों का लॉक इन पीरियड होता है, और इन पर लगभग 5% की ब्याज दर मिलती है। इसलिए निवेशक को इस बात का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि ऐसे कम रिटर्न वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनके लिए ठीक हैं या नहीं।

तो यह थे कुछ ख़ास टिप्स आपके लिए हम ऐसेही टिप्स हमेशा देते रहेंगे I कृपया पेज को लैक करे और वेबसाईट देखते रहे I

 

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