३१ दिसंबर तक जो करदाता नहीं भर पाए हैं इनकम टैक्स रिटर्न उनके लिए है एक और मौका

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३१ दिसंबर तक जो करदाता नहीं भर पाए हैं इनकम टैक्स रिटर्न उनके लिए है एक और मौका

M Y Team दिनांक ४ जनवरी २०२२

वित्त वर्ष २०२०-२१  के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख ३१  दिसंबर निकल चुकी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ३१ दिसंबर के पहले इनकम टैक्स रिटर्न ITR नहीं भर पाए हैं। अगर आपने भी अभी तक नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ ३१  मार्च २०२२  तक ITR भर सकते हैं।

कितनी होगी लेट फीस ?

आयकर अधिनियम की धारा १३९ (१)  के तहत तय समय तक ITR नहीं भरने पर धारा २३४ ए के तहत जुर्माना लगता है। बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न ITR ३१   मार्च, २०२२  तक ५  हजार रुपए के जुर्माने के साथ भर सकते हैं।  वहीं अगर करदाता की कुल आय ५  लाख रुपए या इससे कम है तो उसे एक हजार रुपए ही जुर्माना देना होगा। आय अगर  लाख से कम होने पर बिना जुर्माना रिटर्न भर सकते हैं।

 

31 दिसंबर तक रिटर्न न भरने से क्या नुकसान हुआ?

आप बिलेटेड ITR फाइल करके नोटिस से तो बच सकते हो लेकिन तय समय यानी ३१ दिसंबर तक रिटर्न न भरने के कई नुकसान हैं। आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। लेकिन अब ITR भरने पर आप इसका फायदा नहीं ले सकेंगे।

कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी आपको नहीं मिलती हैं। इससे आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेंगी।

इसके अलावा देरी से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।

यदि आप ३१  मार्च २०२२ के पहले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते है, तो आप उसके बाद वित्त वर्ष २०२०-२१ का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते है I यदि आपको किसी भी तरह का लोन लेना है तो आपको गत ३ आर्थिक वर्ष के आयकर विवरण पत्र दाखल किये होने का सबुत देना पड़ता है, ऐसी स्थिति में आप यह सबुत नहीं दे सकेंगे I ऐसी स्थिति में आपको लोन मिलने में दिक्कतोंका सामना करना पड़ता है I

सौजन्य- दैनिक भास्कर

https://www.bhaskar.com/business/news/income-tax-return-update-file-itr-with-late-fee-till-31st-march-2022-129270146.html?ref=inbound

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