एक देश एक राशन कार्ड योजना ( One Nation One Ration Card )

एक देश एक राशन कार्ड योजना ( One Nation One Ration Card  )

नाम                           : एक देश एक रेशन कार्ड

मंत्रालय                        : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

वेबसाईट/ पोर्टल                  : http://www.impds.nic.in/portal

उद्दिष्ट                     : एक देश, एक राशन कार्ड योजना में हर कुटुंब को ऐसा राशन कार्ड दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल वह देश के किसी भी हिस्से में कर सकता है. इस योजना को लागू करने का मूल उद्देश्य यह है कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति सब्सिडी आधारित खाद्य पदार्थों से वंचित न रहे. यह योजना रोजगारके लिए अपने मूल गावको छोड़कर जो व्यक्ति स्थलान्तरण  करते है उनके लिए बहुत उपयुक्त है. ऐसे नागरिक जिस समय जहा भी है वहा पर अन्नपूर्णा योजनाके तहत तथा गरीब कल्याण योजना के तहत अपने हिस्सेका सब्सीडी आधारित अत्यंत काम दाम में मिलनेवाले खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते है. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि कामकाज के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले प्रवासियों को भी नए शहर में राशन कार्ड बनवाने नहीं पड़ेंगे बल्कि वे अपने मूल गाव में बनाए हुए पुराने राशन कार्ड दिखाकर उसके उपर ही अनाज प्राप्त कर सकते है. इस राशन कार्ड का इस्तेमाल पुरे देश भर में किया जा सकता है. इसके इस्तेमाल से सस्ता अनाज सहित दूसरे लाभ भी सभी जगह पर उठाए जा सकते हैं.

अन्य विशेषता                 : इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३  के तहत लागू किया गया है. इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की ८३ फीसदी आबादी वाले २३  राज्यों में ६७  करोड़ लाभार्थियों को अगस्त २०२०  तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी द्वारा कवर किया जा रहा है.  देश के ७७ प्रतिशत  राशन की दुकानों पर यह योजना तुरंत लागू होगी क्योंकि वहा पर पहले से PoS पॉइंट ऑफ़ सेल इलेक्ट्रोनिक मशीन उपलब्ध है. मगर मार्च २०२१  तक शत-प्रतिशत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त की जाएगी और सभी जगह PoS मशीने उपलब्ध की जाएगी.

पात्रता                        : पहिलेसे जरिकिए हुए राशन कार्ड जिस के पास है उन सभी नागरिकोंको यह राशन कार्ड मिलेगा. वैसे राशन कार्ड जारी करनेके नियमो में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. जिस परिवारके पास फिलहाल राशन कार्ड नहीं है ऐसा  भारत का कोई भी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है. राशन कार्ड का अप्लाई करते वक्त आपके पास भारतीय नागरिक के तौर पर पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज  होने चाहिए. १८  साल से कम उम्र के बच्चों का नाम उनके माता-पिता के राशन कार्ड में ही जोड़ा जाएगा.

व्याप्ति/ कहा पर जारी                     : उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के २० राज्यों और केंद्र शासीत प्रदेश  ने राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लागू कर दिया है. इसे लागू करने वाले अन्य राज्योमे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा,ओदीशा, सिक्किम,मिजोरम, पंजाब, झारखंड और त्रिपुरा जैसे राज्य और दादरा- नगर हवेली और दमन-दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं. मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड और जम्मू  कश्मिरमे हालही में इस योजनाकी ट्रायल ली गयी है. वहा और बचे हुए प्रदेशोमे  मार्च २०२१  तक  पोर्टेबिलिटी सुविधा मिलतेही उन  सुविधाओं के आधार पर इस योजनाको जारी किया जाएगा.

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