GST काउंसिल मीटिंग के अपडेट. बायो फ्युएल पर दी छुट. SUV गाड़ियों पर २२% सेस बढाया.

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GST काउंसिल मीटिंग के अपडेट. बायो फ्युएल पर दी छुट. SUV गाड़ियों पर २२% सेस बढाया.

M Y Team दिनांक १८ दिसंबर २०२२  

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की  दिनांक १७ दिसंबर को हुई बैठक में किसी भी सामान पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इसके साथ ही GST काउंसिल ने कारोबार को सुगम बनाने के लिए आपराधिक कार्रवाई करने में ढील दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को काउंसिल की 48वीं बैठक ऑनलाइन हुई।

टैक्स चोरी मामले में दी राहत
निर्मला सीतारमण ने बताया, समय की कमी के कारण GST परिषद के एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से 8 पर ही फैसला हो सका। पहले 1 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स चोरी मामले में आपराधिक मामले दर्ज करने की व्यवस्था थी। अब इसे 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

फर्जी इनवॉइस के मामलों में यह आपराधिक कार्रवाई 1 करोड़ रुपए के बाद ही शुरू हो जाएगी। फर्जी इनवॉइस में ऐसे मामले होंगे, जिनमें माल की आपूर्ति सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही। पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी रोकने की व्यवस्था के मामले पर चर्चा नहीं हो सकी। ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर GST लगाने पर चर्चा नहीं हो सकी।

इनमें आपराधिक केस नहीं बनेगा

  • किसी अधिकारी के दायित्व के निर्वहन में बाधा डालना या उसे ड्यूटी करने से रोकना।
  • भौतिक साक्ष्यों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना।
  • सूचना देने में विफल रहना।

एसयूवी और किराएदारों के मामले में स्पष्टीकरण GST काउंसिल की मीटिंग में SUV गाड़ियों की परिभाषा तय की गई है। इसके अनुसार 1500CC से अधिक क्षमता वाली गाड़ियों, 4000 mm से ज्यादा की लंबाई और 170 mm से अधिक के ग्राउंड क्लीयरेंस की गाड़ियों को SUV कहा जाता है। मीटिंग में बताया गया है कि SUV पर 28% GST और 22% सेस लगेगा। ऐसे में इस पर इफेक्टिव टैक्स रेट 50% हो जाएगा।

परिषद ने सभी राज्यों में एक जैसी व्यवस्था के लिए कुछ स्पष्टीकरण भी जारी किए। मसलन 22% सेस उन्हीं वाहनों पर लागू माना जाएगा जो इन 4 शर्तों के दायरे में आएंगे-

  • गाड़ी एसयूवी हो।
  • इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो।
  • वाहन की लंबाई 4000 एमएम से अधिक हो।
  • ग्राउंड क्लियरेंस 170 एमएम या उससे अधिक हो।

बायो फ्यूल पर GST 18% से 5% किया गया
वहीं बायो फ्यूल पर GST 18% फीसदी से घटाकर 5% किया गया। दालों के छिलकों पर GST अब 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया। अब 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि GST एक्ट में डिक्रिमिनलाइजेशन पर फैसला लिया गया। मतलब ये कि गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है।

ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर GST को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ
ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर GST को लेकर भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। कुछ दिनों पहले मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की ओर से इस पर रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। रिपोर्ट को परिषद के लोगों के बीच भी वितरीत नहीं किया जा सका है।

सौजन्य-दैनिक भास्कर

https://www.bhaskar.com/business/news/tax-evasion-of-up-to-rs-2-crore-to-traders-in-gst-council-meeting-no-criminal-case-22-cess-on-suv-vehicles-130693445.html

 

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